आईबी कर्मी अंकित की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड और आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी से पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत की अर्जी कडकडडमा कोर्ट ने खारिज कर दी. फरार चल रहे ताहिर हुसैन ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. इसके पहले ताहिर हुसैन ने कई मीडिया चैनल्स को दिए साक्षात्कार में खुद को बेगुनाह बताते हुए दिल्ली हिंसा में साजिशन फंसाए जाने की बात कही. गौरतलब है कि तिहार हुसैन के घर और फैक्ट्री से पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच, छोटी-बड़ी गुलेल समेत देसी हथियारों का भारी जखीरा मिला था. गुरुवार को एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत फरार चल रहा कही. गावटी से पटा लेल ताहिर हसैन कछ चैनल्स में नमाया हआ. टीवी चैनल को दिए इंटरव्य में ताहिर ने खुद को बेगुनाह बताया. उसने कहा कि उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं. अंकित की हत्या पर उसने कहा, जांच के बाद ही उनकी मौत का कारण पता चलेगा. मैं खुद उसकी मौत से बहुत दुखी . मैं उस वक्त वहां पर नहीं था. मेरे परिवार का भी कोई वहां नहीं था. मैं 24 तारीख को ही पलिस को घर सौंपकर चला गया था. यह परी वारदात 25 तारीख को हई. ताहिर ने कहा, मुझे देश के कानून पर भरोसा है. मैं निर्दोष साबित होऊंगा, यह मझे परा यकीन है. वारदात